Saturday, April 11, 2026
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बदल गए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के मानदंड, 2 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को मिलेगा फायदा

Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin next installment

by Jai P Swarn
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Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin

Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin : मोदी सरकार देश में सभी बेघरों को पक्का घर देने के संकल्प की दिशा में आगे बढ़ रही है, इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) में बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। योजना के मानदंडों में बदलाव करते हुए इस योजना के लाभ का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब वह परिवार भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे जो पहले निर्धारित मानदंडों की वजह से घर नहीं बना पा रहे थे।

Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin मानदंडों में हुआ बदलाव

अब वे लोग भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे जिनके पास दो पहिया वाहन, मोटर चालित मछली पकड़ने की नाव , फ्रिज और लैंडलाइन फोन की सुविधा है। पहले यह सुविधा रखने वाले ग्रामीण योजना का लाभ नहीं ले सकते थे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब ऐसे ग्रामीण परिवार भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे जिनकी मासिक आय 15000  रूपये हैं। पहले यह सभी साधन और 15000 की मासिक आय होने पर योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। अब सरकार ने मानदंडों में संशोधन कर इन परिवारों को भी योजना का लाभ लेने के योग्य मान लिया है।

किन्हें नहीं मिलेगा  Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin  का लाभ

अब ऐसे परिवारों को PMAY Gramin योजना का लाभ नहीं मिलेगा जिनके पास मोटर चालित तिपहिया या चार पहिया वाहन है। मशीन से चलने वाले तिपहिया या चार पहिया कृषि यंत्र हैं। 50000 या उससे अधिक की क्रेडिट लिमिट वाला किसान क्रेडिट कार्ड है। परिवार का कोई सदस्य यदि सरकारी नौकरी करता है। सरकार द्वारा पंजीकृत गैर कृषि उद्यम चलाता है। यदि परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स देता है। परिवार का कोई सदस्य यदि व्यावसायिक कर यानी प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान करता है। ढाई एकड़ या अधिक सिंचित भूमि का स्वामी है।

Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin का मकसद

PMAY Gramin योजना का मकसद वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी बेघर परिवारों और कच्चे और जीर्ण- शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर मुहैया कराना है। योजना का लाभ देने के लिए सरकार द्वारा कई आर्थिक मानदंड निर्धारित किए गए थे जिन पर विचार करते हुए सरकार ने अब इनमें संशोधन कर कई मानदंडों को योग्यता सूची से हटा दिया है।

2 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को मिलेगा Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin  का लाभ

अधिक लाभार्थियों को अब इस योजना का लाभ उठाने का मौका दिया गया है। सरकार का वर्ष 2028- 29 तक 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत वर्ष 2028- 29 तक देश में 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनवाएगी। इस दृष्टि से भी नियमों में यह राहत दी गई है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह दो करोड़ घर ‘सबके लिए आवास’ कार्यक्रम के तहत निर्धारित 2.95 करोड़ ग्रामीण घरों के अतिरिक्त निर्माण किए जाएंगे। सरकार अभी तक PMAY Gramin योजना के तहत 2 करोड़ 65 लाख घरों का निर्माण कर चुकी है।

कब जारी होगी Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin की अगली किस्त

प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर 2024 को झारखंड राज्य के जमशेदपुर में PMAY Gramin योजना की 2745 करोड़ रुपए की किश्त जारी करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी वर्ष 2024 25 के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित करेंगे।

PMAY Gramin योजना में लाभ की राशि

Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin के तहत मैदानी इलाकों के लिए 1.2 लाख रुपए की राशि और पहाड़ी इलाकों, आदिवासी व पिछड़े जिलों के लिए घर निर्माण हेतु 1.30 लाख रूपये की राशि दी जाती है। मैदानी इलाकों में केंद्र और राज्य सरकार 60 : 40 के अनुपात में खर्च वहन करते हैं, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों, दो हिमालयी राज्यों और जम्मू कश्मीर के लिए 90 और 10 के अनुपात में खर्च उठाते हैं। यानी इन राज्यों में 90 फ़ीसदी राशि केंद्र सरकार और दस फीसदी राशि राज्य सरकार देती है।और लद्दाख समेत अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार 100% राशि Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin के लिए खर्च करती है।

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